छत्तीसगढ़: DGP एवं IG एसीआर उपलब्ध ना होने पर पदोन्नति से नही कर सकते वंचित- हाईकोर्ट

जूनियर एएसआई को मिले पदोन्नति समय से याचिकाकर्तागण को ए.एस.आई. से एस.आई. के पद पर प्रमोशन (पदोन्नती) प्रदान करने का आदेश पारित

बिलासपुर। बंशीलाल धुरन्धर, एम्ब्रोस टोप्पो एवं त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी तीनो रायपुर में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ हैं। DGP रायपुर द्वारा डी.पी.सी. की कार्यवाही के पश्चात् उपरोक्त तीनों ए.एस.आई. को सब इन्सपेक्टर (एस.आई.) के पद पर इस आधार पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया की उनका सर्विस रिकार्ड पुलिस मुख्यालय नहीं पहुँच पाया था। जबकि अधिकांश जूनियर ए.एस.आई. को एस.आई. के पद पर प्रमोशन दे दिया गया। डी.जी.पी. पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई उक्त
कार्यवाही से व्यथित होकर बंशीलाल धुरन्धर एवं अन्य द्वारा हाईकोर्ट
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चुंकि समस्त पुलिस कर्मचारियों का सर्विस रिकार्ड (एसीआर) कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के पास रिकार्ड के रूप में रखा जाता है ना कि वह कर्मचारियों की अधिकारिता क्षेत्र में होता है। यदि सभी ए.एस.आई. का सर्विस रिकार्ड पुलिस मुख्यालय नहीं पहुंच पाया है उसके पूर्ण जवाबदार पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं ना कि याचिकाकर्तागण। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को इस आधार पर की सभी ए.एस.आई. का सर्विस रिकार्ड कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के देखरेख में रखा जाता है एवं याचिकाकर्तागण का ए.सी.आर. सही समय पर पुलिस मुख्यालय ना पहुँचने के लिए वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी जवाबदार हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.), रायपुर एवं आई.जी. रायपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे तत्काल समस्त याचिकाकर्ता का सर्विस रिकार्ड पुलिस मुख्यालय मंगाकर उन्हें दिनांक 05.06.2021 अर्थात जिस दिनांक से जूनियर ए.एस.आई. को प्रमोशन प्रदान किया गया है उसी दिनांक से याचिकाकर्तागण को ए.एस.आई. से एस.आई. के पद पर प्रमोशन (पदोन्नती) प्रदान करें।

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