नगरीय क्षेत्रों में स्थित खरतनाक एवं जीर्ण-क्षीर्ण भवन को हटाने की कार्रवाई में सख्ती करें

प्रदेश
के नगरीय क्षेत्रों में स्थित
खतरनाक एवं जीर्ण-क्षीर्ण
भवनों के संबंध में नगरीय
निकायों में सख्त कार्रवाई
करते हुए इनके खतरनाक हिस्सों
को तत्काल हटाया जाये। यह
निर्देश आयुक्त नगरीय प्रशा – 08/08/2024

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