रायपुर/ आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु गाय, कुत्ते को पत्थर से ना मारें… नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।’ ये मुनादी रायपुर जिले के बीरगांव में नगर निगम की ओर से की जा रही है।
लोगों को जागरूक करने के साथ चेतावनी भी दी गई है। निगमकर्मी गाड़ी में बाकायदा स्पीकर लगाकर गाय और कुत्तों को चोट ना पहुंचाने के लिए समझा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को मारने के कई मामले सामने आने के बाद निगम
सिर्फ बीरगांव क्षेत्र के ही 2 बड़े केस
- केस-1: रायपुर-बिलासपुर हाईवे धनेली कन्हेरा में 28 अगस्त को एक ट्रक ने 7 मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 6 गाय और 1 बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई थी।
- केस-2: रायपुर के उरला थाना इलाके में 27 फरवरी को एक शराबी ने एक कुत्ते की पत्थर से कुचलकर मार डाला था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की थी।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत हो सकती है कार्रवाई
जुर्माना कार्रवाई को लेकर दैनिक भास्कर ने वकील से भी बात की। विपिन अग्रवाल ने बताया कि, अगर कोई व्यक्ति गाय और कुत्ते को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इस अधिनियम में जानवर को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना, हानिकारक पदार्थ देना, अयोग्य पशु पर ज़्यादा सवारी करना, ज़्यादा गाड़ी चलाना, ज़्यादा भार डालना भी इस दायरे में आता है।