सी.वी रामन यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट ने 28 दिनों के भीतर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सी.वी रामन यूनिवर्सिटी को फर्जी अंकसूची बनाने के मामले में दायर याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा

सीवी रामन यूनिवर्सिटीज के क्रिया कलाप को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा एवं न्यायाधीश एन के चन्द्रवंशी की खंड पीठ ने 4 सप्ताह मे सभी उत्तरवादीयो को जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया है।
वही उक्त प्रकरण मे बार बार उत्तर वादीयो द्वारा समय लेकर जवाब न प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति को स्वीकार करते हुए निर्देशित किया की 4 सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत न करने पर सभी उत्तरवादी याचिकाकर्ता को एक एक लाख रुपए हरजाना देंगे।
याचिकाकर्ता आरती सिंह की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने मामले मे पैरवी की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है।

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