कोरबा: कलेक्टर रानू साहू ने जिले के आदतन अपराधी विकास सिंह को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। एसबीएस कॉलोनी मानिकपुर कोरबा निवासी 45 वर्षीय अपराधी विकास सिंह के विरूद्ध थाने में 14 अपराध विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं।
अपराधी सन् 1995 से लगातार घर में घुसकर मारपीट, बलवा, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, तोडफ़ोड़, प्रतिबंधित हथियार लेकर घुमने जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है।
विकास सिंह के खिलाफ थानों में भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 148, 427, 448, 341, 294, 506, 323, 34, 186, 353, 325, 342, 376, 149, 188, 332, 354, 354क (1)(2), 354 (घ), 509 (ख), 420, 406, आर्म्स एक्ट धारा 25 समेत एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(12) की धाराओं में 14 अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
अपराधी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत 110, 151/107, 116(3) के चार प्रकरण भी दर्ज हैं। अपराधी के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश भी जारी कर दिया है।
अगले 24 घंटों में अपराधी विकास सिंह को कोरबा जिले और सीमावर्ती जिलों जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। विकास सिंह को जिला दंडाधिकारी न्यायालय कोरबा की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलो की सीमाओं में अगले एक साल की अवधि तक प्रवेश नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।