बिलासपुर/रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर व रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से अफसरों को शपथ पत्र के साथ आडिट की पूरी जानकारी दस्तावेजों के साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं।
CG News: क्या है मामला
CG News: याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनय दुबे ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि बिलासपुर व रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी निर्माण कार्यों की आडिट नहीं करा रहे हैं। इस पर कंपनी के अधिकारियों ने अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट को बताया कि निर्माण कार्यों की नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा आडिट कराया जा रहा है।
CG News: इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिका में बिलासपुर व रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से कराए जा रहे कार्यों के परफारमेंस आडिट की मांग की गई है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कंपनी की ओर से केवल बैंक खातों की आडिट की जानकारी दी जा रही है। जानकारी भी आधी अधूरी ही है। स्पष्ट दस्तावेज की कमी है।
CG News: याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने अपने जनहित याचिका में बिलासपुर एवं रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के द्वारा नगर निगम के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार को हड़पा जा रहा है। निर्माण कार्य में किसी तरह की रायशुमारी नहीं की जा रही है। शहर विकास में उनकी भागीदारी भी तय नहीं की जा रही है।