नई दिल्ली : गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ के आग लगाने के आरोपी फारूक की जमानत 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। बता दें कि 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी. इसमें 59 लोगों की मौत हुई थी।
godhara kaand:इस मामले में दोषी फारूक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारुक को जमानत दी है। फारूक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी, ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर न पाएं और उनकी मौत हो जाए।
godhara kaand: सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा। बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 कारसेवकों की जलकर मौत हो गई थी, इसी के बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे।