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मुंगेली सहित प्रदेश में 4 नए फैमिली कोर्ट होंगे प्रारंभ,राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक मई से चार नए फैमिली कोर्ट शुरू होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने चार नए जजों के पद स्वीकृत किए हैं। साथ ही, उनके क्षेत्राधिकार भी तय कर दिए गए हैं। नए कोर्ट शुरू होने से पेंडेंसी कम होने की उम्मीद है। साथ ही, पारिवारिक मामलों में पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा।

राज्य सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा और मुंगेली में नए कोर्ट खुलेंगे। में बिलासपुर में द्वितीय अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश, जांजगीर चांपा में अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश और दंतेवाड़ा व मुंगेली में न्यायाधीश बैठेंगे।

क्षेत्राधिकार भी तय

विधि विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक द्वितीय अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश बिलासपुर का कार्यक्षेत्र बिलासपुर राजस्व जिले के साथ-साथ पेंड्रारोड होगा । जांजगीर-चांपा के अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश जांजगीर- चांपा राजस्व जिले के साथ सक्ती के मामले सुनेंगे। दंतेवाड़ा और मुंगेली के न्यायाधीश का कार्यक्षेत्र पूरा राजस्व जिला होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा 2018 में 10 जिलों में फैमिली कोर्ट की शुरुआत की गई है। इनमें बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, मुंगेली और सूरजपुर शामिल हैं। इम्तियाज अहमद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैमिली कोर्ट शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

इसके मुताबिक बिलासपुर में जजों के 2, दुर्ग में 3, जांजगीर-चांपा में एक, रायपुर में पांच और बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, मुंगेली व सूरजपुर में एक-एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 17 पदों की स्वीकृति दी गई थी। इसके साथ ही सभी कोर्ट के हिसाब से अधीक्षक, रीडर-ग्रेड-1, स्टेनोग्राफर, निष्पादन लिपिक, सेल अमीन आदेशिका लेखक, वाहन चालक, टायपिस्ट, लेखापाल, नाजिर, प्रधान प्रतिलिपिकार, भृत्य, आदेशिक वाहक, फर्राश, माली, स्वीपर, चौकीदार मिलाकर 190 पदों का सेटअप भी स्वीकृत किया गया है।

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