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◾ जिले में आचार संहिता के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाने हेतु मुंगेली पुलिस द्वारा की गई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही
◾ दिनांक 09.10.2023 से 29.10.2023 तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 1018 प्रकरणों में 3 लाख 30 हजार 6 सौ रूपये का सम्मन शुल्क एवम चालानी कार्यवाही की गई।
◾ तीन सवारी, बिना हेलमेट, तेज गति से वाहन चलाने, बिना लायसेंस, बिना सीट बेल्ट, एवं अवैध पार्किंग आदि पर की गई है कार्यवाही।
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मुंगेली। जिले में सड़क दुर्घटना रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था बनाने रखने हेतु आचार संहिता के दौरान दिनांक 09.10.2023 से 29.10.2023 तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 1018 प्रकरणों में समन शुल्क 330600/- रूपये की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही की गई है जिसमें बिना हेलमेट के कुल 22 प्रकरणों राशि 11000/- रूपये, बिना सीट बेल्ट के कुल 28 प्रकरणों में 14000/- रूपये, तीन सवारी वाहन चालाने के कुल 05 प्रकरणों में 2500/- रूपये, तेज गति से वाहन चलाने के 04 प्रकरणों में कुल 4000/- रूपये, बिना लायसेंस वाहन चलाने के 05 प्रकरणों में 5000/- रूपये, वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करने के कुल 03 प्रकरणों में 3000/- रूपये, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के 378 प्रकरणों में 113400/- रूपये, यातायात नियमों का पालन नहीं करने के 127 प्रकरणों में 38100/- रूपये, अवैध पार्किंग के 27 प्रकरणों में 8100/- रूपये, वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाने के कुल 68 प्रकरणों में 20400/- रूपये, माल वाहन में यात्री परिवहन के 26 प्रकरणों में 7800/- रूपये, सिग्नल जंप करने के 29 प्रकरणों में 8700/- रूपये, पुलिस के आदेशों की अवज्ञा करने के 12 प्रकरणों में 6000/- रूपये एवं 282 अन्य प्रकरणों में 86600/- रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 01 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया है, जिसमें राशि 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।