रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप वाले मामले में सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया है। जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है।बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था। अधिवक्ता की तरफ से भूपेश की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी। भूपेश समर्थकों के साथ सोमवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय पहुंचे थे। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव न्यायालय पहुंचे। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है।
अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार किया था। इसी दौरान पुलिस ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। इसके बाद कोर्ट ने भूपेश को तलब किया।