रायपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने ईडी में दर्ज एफआईआर पर लगी याचिका में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत नहीं देने का फैसला किया है।कोल लेवी मामले में ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू में भी देवेंद्र सहित 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अग्रिम राहत की कोशिश में देवेंद्र थे जो हाइकोर्ट ने उन्हें नहीं दी।
ईडी की गिरफ्तारी से बचने देवेंद्र ने कोर्ट की शरण ली थी। लगातार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिस पर आज फैसला आया है।