नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में दिया है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से बतौर मुख्यमंत्री जेल से वह अपनी सरकार चला रहे हैं। पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा-‘पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं’।
ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा-फिरा कर जवाब दे रहे हैं। ईडी न यह भी कहा कि वह अपना मोबाइल भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
28 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ थीम के तहत रविवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की और जल्द उन्हें रिहा करने की मांग की थी।
.दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका 3 को सुनवाई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया है। यह तर्क देते हुए कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर शुरू होगी।