छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा-ऐसे में डॉक्टर इलाज करना छोड़ देंगे:गोल्डी छाबड़ा मौत केस में कार्रवाई पर रोक;अपोलो-अस्पताल के डॉक्टरों ने दी FIR को चुनौती

बिलासपुर/ बिलासपुर के गोल्डी छाबड़ा डेथ केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपोलो अस्पताल के चार डॉक्टरों के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच ने की। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल, डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में धारा 304-ए के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। आरोपी डॉक्टरों ने पुलिस की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसे में डॉक्टर इलाज करना छोड़ देगा।

पेट दर्द होने पर गोल्डी को अपोलो अस्पताल में कराया गया था भर्ती

दयालबंद निवासी गोल्डी छाबड़ा को 25 दिसंबर 2016 को पेट में दर्द होने पर परिजन ने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। पुलिस ने जांच के दौरान शव का पोस्टमॉर्टम कराया, जिसके बाद बिसरा जांच के लिए भेजा गया।

इस बीच मामला पेंडिंग रहा। वहीं, परिजन ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मेडिको लीगल संस्थान ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया।

पुलिस की FIR को डॉक्टरों ने HC में दी चुनौती
हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गोल्डी छाबड़ा का इलाज करने वाले डॉ देवेंदर सिंह, डॉ राजीव लोचन, डॉ सुनील केडिया और डॉ मनोज राय के खिलाफ धारा 304 ए के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। वहीं, सरकंडा पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की अवकाशकालीन बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान बेंच को बताया गया कि चार्जशीट पेश हो गई है, लेकिन अभी आरोप तय नहीं हुआ है। इस पर डिवीजन बेंच ने न्यायालय के आगे की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *