नकली होलोग्राम केस में यूपी STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। नकली होलोग्राम केस छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा है। इसमें विधु गुप्ता जो होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म कम्पनी का मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ED ने नोएडा के कासना में FIR दर्ज करवाई थी। जिसकी जांच यूपी एसटीएफ की टीम कर रही है। इस FIR के आधार पर ही यूपी STF ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था।
वहीं, मेरठ अदालत ने अनिल टुटेजा की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ वापस भेजने की अनुमति दी है। मेरठ अदालत की की ओर से कहा गया है कि,“इस कोर्ट में तय तारीखों पर अभियुक्त को उपस्थित कराने की शर्त पर दूसरे कोर्ट में हाजिर होने की अनुमति दी जाती है। अब टुटेजा को रायपुर कोर्ट लाया जा सकता है।