बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ की चर्चित न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में जमानत दे दी है। पांच साल से लापता सलमा की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके ब्वॉयफ्रेंड जिम संचालक को करीब साल भर पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी ने DNA जांच पर सवाल उठाए हैं। जिसे आधार मानकर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
मुख्य आरोपी मधुर साहू ने पहले कोरबा के सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इसमें बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। सलमा के शव की पहचान के लिए पुलिस ने DNA टेस्ट कराया है। जिसमें 13 में से केवल एक एसटीआर ही मिलान हुआ है।
ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि कंकाल सलमा का ही है। आरोपी के बचाव में कई तथ्य पेश किए गए। वहीं, पुलिस यह बताने में असफल रही है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर लिया है।