बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन सेवा परीक्षा में आदेश नहीं मानने पर अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। वन सेवा परीक्षा के पैदल चाल परीक्षण में हुई भारी गड़बड़ी के बाद नियुक्ति दिए जाने के आदेश को नहीं माने जाने पर हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना पर नोटिस थमाया है। राज्य वन सेवा परीक्षा में चयनित एसीएफ और रेंजर उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व पैदल चाल कराया गया था। जिसमें 4 घंटे में 26 किमी की दूरी पूरी करनी थी। लेकिन देखा गया कि, आयोजन स्थल में भारी अव्यवस्था के बीच कई उम्मीदवार तय दूरी 4 घंटे कुछ मिनट में पूरी तो कर चुके थे।