बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नवा रायपुर प्रोजेक्ट के लिए 350 एकड़ जमीन अधिग्रहण केस में NRDA की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है नया रायपुर विकास प्राधिकरण को जमीन अधिग्रहण करने के लिए भू-विस्थापित किसानों से समझौता करना होगा। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नए कानून के तहत विस्थापित हो रहे भूमि स्वामी किसानों की सहमति आवश्यक है। इस फैसले के बाद NRDA को भू-अर्जन के लिए नए सिरे से अवार्ड पारित करना होगा।