हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिया अंतिम मौका, कहा- 15 दिन में पूरी की जाए भर्ती प्रक्रिया

बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को अंतिम मौका दिया है। शासन को DLEd डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने के लिए कहा है। इस दौरान राज्य शासन ने 2885 पदों की लिस्ट दी है। जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने हस्तक्षेप कर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया।

दरअसल, राज्य शासन ने नियमों को दरकिनार कर BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी है। मामले में डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध बताया है।

कोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक नियुक्ति निरस्त नहीं की है। DLEd अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी नहीं की है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

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