बिलासपुर : नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने मुद्रकों एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रकाशित प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हरहाल में पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता हरहाल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकतम 06 माह का कारावास एवं 2 हजार रूपये का जुर्माना दण्ड स्वरूप भुगतना पड़ेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान उपरोक्तानुसार नियमों एवं निर्देशो के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।