नान घोटाला: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज,मंडराने लगा गिरफ्तारी का खतरा

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नान घोटाले में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी।

इस मामले में 10 दिसंबर को हुई अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

इससे पहले, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू)-एसीबी की विशेष कोर्ट ने भी सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए इसे अत्यंत गंभीर मामला करार दिया था।

इसके बाद, वर्मा ने इस कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुरी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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