मुंगेली पुलिस को 48 घंटे में हत्या के फरार आरोपियों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता

पुरानी रंजिश और ज़मीन विवाद बना हत्या की वजह, पाँच आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक अपचारी बालक भी शामिल

मुंगेली। पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ज़िले के थाना फास्टरपुर अंतर्गत ग्राम दामापुर में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक अपचारी बालक को भी विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

घटना दिनांक 11 जुलाई 2025 को सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की है, जब दामापुर निवासी अश्वनी महिलांग अपने पिता दरेश महिलांग (मृतक) के साथ खेत के पानी की स्थिति देखने गए थे। एक दिन पूर्व ही गांव के शैलेन्द्र महिलांग, लाभो महिलांग, सूरज महिलांग, किरण महिलांग तथा एक अपचारी बालक से मृतक का पुरानी रंजिश और ज़मीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते सभी आरोपियों ने मिलकर खेत पर घात लगाकर हमला किया।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शैलेन्द्र ने तब्बल, लाभो ने लाठी, जबकि सूरज, किरण और अपचारी बालक ने कुदरी और लाठियों से हमला किया।

अश्वनी द्वारा बीच-बचाव करने की कोशिश पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वह भागकर घर पहुँचा और परिजनों को सूचना दी। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो दरेश महिलांग खून से लथपथ बेहोश मिले। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल मुंगेली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 36/25, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिरों की सूचना और लगातार पीछा कर दिनांक 12 जुलाई 2025 को शैलेन्द्र महिलांग और लाभो महिलांग को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात स्वीकार की और वारदात में प्रयुक्त दो कुदरी भी जब्त की गईं। इसके बाद अन्य फरार आरोपी सूरज महिलांग, किरण महिलांग एवं अपचारी बालक को भी हिरासत में लिया गया। तीनों ने पूछताछ में हत्या में शामिल होने की बात कबूल की।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

  1. शैलेन्द्र महिलांग पिता लाभोराम (45 वर्ष)
  2. लाभोराम महिलांग पिता पीलादास (70 वर्ष)
  3. सूरज महिलांग पिता शैलेन्द्र (22 वर्ष)
  4. किरण बाई महिलांग पति शैलेन्द्र (36 वर्ष)
  5. एक विधि संघर्षरत अपचारी बालक

चारों वयस्क आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि बालक को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुशील बंछोर, थाना सिटी कोतवाली प्रभारी उपनिरीक्षक गिरजाशंकर जायसवाल, उपनिरीक्षक पारख साहू (थाना फास्टरपुर) एवं अन्य पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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