बिलासपुर के इस क्षेत्र में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक..

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में रेलवे परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और अवैध जमीन कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार, बोदरी और तिफरा सहित संबंधित ग्रामों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बंटवारा (बटांकन), हस्तांतरण और प्रयोजन परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध आगामी अधिसूचना तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की चौथी रेल लाइन परियोजना एवं अन्य निर्माण योजनाओं के तहत लिया गया है। रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जमीन की खरीद-बिक्री को रोकने का आग्रह किया गया था।

रेलवे के अनुसार, दाधापारा से बिल्हा तक 9.20 किलोमीटर लंबे रेल लाइन विस्तार के तहत करीब 50 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि को अधिग्रहण में लिया जाना है। इस क्षेत्र में भूमि के छोटे टुकड़ों में बंटवारे और बिचौलियों की गतिविधियों के कारण अधिग्रहण लागत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे मूल भूमिस्वामी को लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत, भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अंतरण, बंटवारे, प्रयोजन परिवर्तन एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि सरकारी परियोजनाओं में विलंब और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

इसी क्रम में रेलवे ने कोरियापारा, तिफरा क्षेत्र की खसरा नंबर 1494, 1495, 1496 एवं 1497 की निजी भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की है। यह भूमि Traction Upgradation 2×25 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने और अधिसूचना जारी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

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