छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत तमाम अधिकारी और कर्मचारी आगामी 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह विवरण प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा।