राज्य कर्मचारी संघ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा की गई घोषणा पर राज्य सरकार ने अमल करते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के समस्त विभागों के लिए जारी आदेश के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत 252 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा।