दोषियों को हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय
जगदलपुर। झीरम घाटी कांड मामले में बुधवार को एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों को 24 में से सात धाराओं में दोषी ठहराया। इसके साथ ही सभी 10 दोषियों पर 800-800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अदालत के फैसले के अनुसार मृत्युदंड की सजा तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। इसके लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी। पुष्टि होने तक सभी दोषियों को केंद्रीय जेल में रखा जाएगा।
हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन
अदालत ने दोषियों को फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। लंबे समय से लंबित झीरम कांड मामले में अदालत के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है।
25 मई 2013 को हुआ था नक्सली हमला
गौरतलब है कि 25 मई 2013 को दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी।