स्कूल के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई

रायपुर. राजधानी के स्कूल के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी है. कोटपा एक्ट के तहत 276 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. होलीक्रॉस स्कूल के सामने भी कार्रवाई जारी है.

जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने स्कूलों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की है. पहले बार चालानी कार्रवाई के साथ चेतावनी दी जा रही है. दूसरी बार में सीधा दुकानों को सील किया जाएगा. ठेला दुकान के सामने चेतावनी का पोस्टर भी चस्पा कराया जा रहा है.सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. बचाव सावधानी के लिए हम जागरूक करते हैं. पहले चेतावनी दी जाती है. शरीर को हानि पहुंचाने वाले मादक पदार्थ हैं. इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है. जैसे सिगरेट गुटखा गुढ़ाखू जैसे नशीले पदार्थों से लोगों को बचाने के लिए पूरे राज्य में अभियान जारी है. इसी अभियान के तहत जो सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पी रहे हैं. इस स्कूल के सौ मीटर के दायरे में हों या शासकीय भवन के दायरे में हो, ऐसे दुकान ठेला जहां मादक पदार्थ बिकते हैं वहां कार्रवाई की जा रही है.सीएमएचओ ने कहा, इस कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम गठित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ड्रग विभाग, नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है. पहली बार में लोगों को चेतावनी देकर उनके दुकानों में दो पोस्टर चिपकाकर चलानी कार्रवाई की जा रही है. फिर कहीं अगली बार पकड़े जाते हैं तो उनके दुकान को सील किया जाएगा. वहीं ठेला, दुकान वालों का कहना है, जहां सिगरेट, गुटखा बनता है, जहां से स्प्लाई होता है वहां कार्रवाई करनी चाहिए.

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