स्कूल परिसर के समीप तम्बाकू विक्रय करने पर की गई कार्रवाई

मुंगेली/ कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार स्कूल परिसर से 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू विक्रय करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में लोरमी विकासखण्ड के ग्राम लालपुर, बिजराकापा कला, गैंजी और देवरहट में स्कूल से 100 मीटर के अंदर तम्बाकू विक्रय करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और तम्बाकू उत्पादों को जब्त किया गया।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

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