सट्टा माफिया योगेंद्र ‘भर्रा’ पर शिकंजा कसता प्रशासन , अवैध दुकान तोड़ी

मुंगेली/ जिले में सट्टा और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को ग्राम खैरा–सेतगंगा (फास्टरपुर) में ग्राम उप सरपंच प्रतिनिधि एवं कथित सटोरिया योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। शासन-प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुख्य मार्ग पर कब्जा कर बनाए गए दुकान/मकान को जेसीबी से ध्वस्त किया।

प्रशासन के अनुसार आरोपी लंबे समय से युवाओं और आम नागरिकों को रुपये का लालच देकर सट्टा पट्टी लिखवाने का काम कर रहा था, जिससे क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा था। इस संबंध में थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 91/2025, धारा-6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार मिला, जिसकी तलाश जारी है।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंगेली ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के विरुद्ध—

  • पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड,
  • जुआ अधिनियम और भादवि से जुड़े प्रकरण,
  • सट्टा लिखने वालों के कथन,
  • कॉल डिटेल, लेन-देन स्टेटमेंट सहित अन्य साक्ष्य
    प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने साक्ष्यों को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

गिरफ्तारी पर 1,000 रुपये का इनाम

जिले में नशा, जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान “पहल” के तहत सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल ने फरार आरोपी योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी पर 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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