BIG BREAKING: जब तक अपील लंबित तब तक सजा नही….

मानहानि केस में कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी जिसके बाद उनके पास यह आखिरी रास्ता था। राहुल गाँधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाईं थी जिसकी आज सुनवाई हुई और राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्यता बहाल होगी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि इस अदालत ने अवमानना याचिका में उनके हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा, उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे न केवल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।

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