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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : एक से दूसरे राज्य में जाने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता आरक्षण का लाभ

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाला अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, दूसरे या प्रवासित राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि यह अनिवार्य प्रवास नहीं है तो इसे मान्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस आरक्षण के तहत लिए गए लाभ भी मान्य नहीं होंगे और सरकार उसे रद्द कर सकती है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को एप्रूव फोर रिर्पोटिंग (एएफआर) के तौर पर दर्ज करने कहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र की छानबीन समिति के फैसले को सही माना है और सुरेश कुमार डगला, आलोक कुमार डगला और पुष्पा डगला की याचिका खारिज कर दी है।

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