जांच के नाम पर चल रहा बड़ा खेल: 5 साल में मिलावट और अमानक के 219 प्रकरण पेश इनमें 50 हजार तक ही हुआ जुर्माना

रायपुर/ बाजारों में बिक रही खाने-पीने की मिलावटी और असु​रक्षित चीजों की जांच के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। वैसे तो खाद्य अधिनियम के तहत मिलावटी और असुरक्षित चीजें बेचने वालों के खिलाफ 50 हजार से 10 लाख तक जुर्माना और 2 माह से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। किसी की मौत होने पर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन पिछले पांच साल में किसी भी मिलावटी कारोबारी पर तगड़ा जुर्माना नहीं किया और न ही सजा दी गई। रायपुर में पिछले पांच साल में केवल 219 केस ही पेश किए गए। इसमें भी अधिकतम 50 हजार ही जुर्माना हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *