● शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पास्को) गिरिराज शर्मा ने पैरवी की।
● सिटी कोतवाली, मुंगेली पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए किया था 13 दिवस अभियोग पत्र पेश
● 02 माह के अन्दर मामले की सुनवाई कर माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई आरोपी को सजा
मुंगेली। एक निजी स्कूल में कंडक्टर द्वारा पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामले में कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है। इस गंभीर मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पास्को) गिरिराज शर्मा ने पैरवी की।
प्रार्थी पीड़ित पक्ष के द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मे शाम करीब 7/00 बजे सूचना दर्ज करायी गई, उसकी 05 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल से वापस घर आते समय स्कुल बस के कन्डक्टर ने अनैतिक कृत्य किया है प्रार्थी की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रतिभा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एस. आर. घृतलहरे के द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर अविलम्ब कार्यवाही करते हुए दिनांक 17/01/ 23 को रात्रि में ही आरोपी मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड मुंगेली को घेराबंदी का गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया एवं वरिष्ठ अधिकारियो के सतत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में गम्भीरता से घटना के हर पहलु की जांच करते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्रित कर 12 दिवस मे विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 30/01/ 23 को अभियोग पत्र विशेष न्यायालय मुंगेली अभियोग पत्र में पेश किया गया। 13.04.2013 को विशेष न्यायालय पी. एस. मरकाम द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
बता दें आरोपी मनीष तिवारी, जो स्कूल से घर लौटते समय चलती बस में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी के विरुद्ध 376 एबी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
यह मामला मुंगेली के ग्राम करही में संचालित निजी स्कूल का यह मामला है। हादसे के दिन बच्ची काफी डरी हुई थी। मां के पूछने पर उसने बताया कि बस के दाढ़ी वाले अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है, जिस कारण मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद बच्ची की मां बच्ची को चेक किया तो देखा कि बच्ची जख्मी थी और खून बह रहा था। इसे लेकर प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भी गए।
डॉक्टर ने उपचार के दौरान बताया कि बच्ची से घिनौनी करतूत की गई, जिस वजह से खून का रिसाव हो रहा है। इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी बस कंडक्टर के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मनीष तिवारी उर्फ नीलू के विरूद्ध धारा 376 एबी लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई थी।
घटना के बाद भी बसों में नही लग रहे सीसीटीवी कैमरे
इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ रहे अन्य छात्र-छात्राओं के परिजनों में डर का माहौल व्याप्त है। उनका कहना है कि स्कूल वाहनों में कैमरे लगने चाहिए, जिसकी निगरानी स्कूल प्रबंधन और परिजन कर सकें। इसके लिए उन्हें भी कनेक्टिविटी दें। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर नहीं लगाए गए हैं। यहां तक कि एक स्कूल स्टाफ को केअर टेकर बनाकर भी नहीं भेजा जा रहा है। यह कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है।