बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भजपा नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पलाश चंदेल पर दुष्कर्म समेत SC, ST एक्ट समेत कई आरोप लगे थे जिसकी जांच चल रही थी। जांच रिपोर्ट के बाद उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता के बेटे पलाश चंदेल पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।
0.क्या है पूरा मामला
बता दें, कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर के महिला थाने में दैहिक शोषण की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया था। पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है। पलाश और पीड़िता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था। पीड़िता के मुताबिक 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए। 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो गर्भपात की दवा खिला दी। इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक बढ़ गई और अब पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी।बीते 19 जनवरी को पीड़िता ने रायपुर के महिला थाने में पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर अपने खिलाफ हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।