रायपुर। कोयला घोटाले मामले में आज रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। शानिवार को मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जज अजय सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी।कोयला घोटाले में ये हैं आरोपीइनमें निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई।सौम्या चौरसिया नहीं हुई पेशकोयला घोटाले मामले में (CG News) संस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपक टांक समेत राजेश चौधरी पर आरोप हैं। इसके अलावा सस्पेंड अधिकारी सौम्या चौरसिया कोर्ट नहीं आई। कोर्ट न आने की वजह उन्होंने मेडीकल कंडीशन बताई।विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा केस झूठाकोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही बेनियाद है तो ईडी का केस ही इनकम टैक्स पर आधारित है ऐसे में ईडी को केस नहीं चलाना चाहिए।विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।जमानत खारिज होने पर विधायक के वकील ने कहा हम आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे।विधायक देवेंद्र यादव की याचिका के अलावा अरविंद सिंह जो कि शराब घोटाले में आरोपी है, दूसरा आवेदन इनका था जमानत लेने के लिए कार्ट ने यह भी खारिज कर दिया।कोयला घोटाले में 10 आरोपी जेल में
बता दें कि कोयला घोटाले में 10 आरोपी जेल में हैं।(CG News) ईडी के वकील ने कहा फिलहाल हमें 220 करोड़ के घोटाले का पता चला है। वैसे तो घोटाला 540 करोड़ का है। आगे की छानबीन के लिए हमने कोर्ट में अर्जी दी है ताकि हमें परमिशन मिल सके।