कोण्डागांव : कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने शुक्रवार को फसल बीमा हेतु प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया, ताकि क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी-अऋणी किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें। रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में बीमा की जानकारी के साथ बीमा कराने हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी किसानों को सुविधा मुहैया कराएगी। फसल बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 है। भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में संचालित की जा रही है।
पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित खरीफ फसल टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद हैै। टमाटर के लिए प्रति हेक्टयर 6000 रुपए, बैंगन के लिए प्रति हेक्टेयर 3850 रुपए, मिर्च के लिए प्रति हेक्टेयर 4500 रुपए अदरक के लिए प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए, केला के लिए प्रति हेक्टेयर 8250 रुपए, पपीता के लिए प्रति हेक्टेयर 6250 रुपए और अमरूद के लिए प्रति हेक्टेयर 2250 रुपए का प्रीमियम किसानों को देना होगा। कोंडागांव जिले के किसानों को कृषि फसलों में धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 1040 रुपए, धान असिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 880 रुपए मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर 800 रुपए, सोयाबीन के लिए प्रति हेक्टेयर 580 रुपए, मूंगफल्ली के लिए प्रति हेक्टेयर 800 रुपए, अरहर के लिए प्रति हेक्टेयर 440 रुपए ,मुंग के लिए प्रति हेक्टेयर 400 रुपए, उड़द के लिए प्रति हेक्टेयर 400 रुपए, कोदो के लिए के लिए प्रति हेक्टेयर 300 रुपए, कुटकी के लिए प्रति हेक्टेयर 320 रुपए और रागी के लिए प्रति हेक्टेयर 220 की दर पर प्रीमियम देकर मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
किसानों द्वारा आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख, बैंक खाता की प्रति के साथ लोक सेवा केन्द्र, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, ऑलाईन पंजीयन, बैंक, विभागीय मैदानी अमला या बीमा कम्पनी अभिकर्ता के मार्गदर्शन से अपनी फसल का बीमा करा सकेंगें। फसल बीमा अंतंर्गत रथ रवाना के दौरान उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री व्ही. के. गौतम उपस्थित थे।