धमतरी : जिले की सिहावा नगरी से विधायक डॉ. लक्ष्मीध्रुव के खिलाफ दुर्ग कोर्ट के आदेश पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है. मामला 2010 से लेकर 2018 के बीच का है. विधायक डॉ. लक्ष्मीध्रुव पर धोखाधड़ी के आरोप है, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है.
बता दें कि, पुरई उतई स्थित गर्व इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमैंट एण्ड टेक्नॉलजी में डॉयरेक्टर बनाने का झांसा देकर 23 लाख 25 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है. सिहावा विधायक के खिलाफ दुर्ग न्यायालय ने मामला दर्ज करने आदेश दिया है. क्वाटर नंबर 1/ए रशियन कॉम्प्लेक्स सेक्टर 7 भिलाई नगर निवासी पूर्णिमा ठाकुर 58 वर्ष ने दुर्ग न्यायालय में क्वाटर नंबर 97/9 नेहरु नगर केपीएस स्कूल के पास रहने वाली सिहावा कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव पति लखनलाल ध्रुव के खिलाफ दुर्ग न्यायालय में अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के द्वारा परिवाद दायर किया था।
जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अमृता दिनेश मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए उतई पुलिस को आदेश दिया कि लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ उतई पुलिस को धारा 420 समेत अन्य धाराओं के तहत जुर्म दर्ज करने कहा है।