नई दिल्ली/ दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार (29 जुलाई) को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी।
वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में ही हैं। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। CBI ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।