डिप्टी कलेक्टर निर्भय निलंबित…मुआवजा राशि डकारने पर हुई कार्यवाही..

रायपुर। निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से., 2014, प्रवर श्रेणी) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर जिला-रायपुर ने रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक य राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाकर, शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाया है।

भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिततायें जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित की गई है। साथ ही निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.) द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं कर, अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई है।

निर्भय साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) एवं 3 (2) (एक) का स्पष्ट उल्लंघन है।

3/अतएव राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 Capítulo 9 (1) (क) के अंतर्गत निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर, वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया जाता है।

5/श्री निर्भय कुमार साहू को निलंबन की अवधि में मूलभूत नियम, 53 के तहत देय।

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