रायपुर। विशेष न्यायाधीश ईडी ने साढ़े पांच सौ करोड़ के कोल लेवी वसूली और मनीलॉन्ड्रिंग आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल सहित अन्य की न्यायिक रिमांड 23 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कोल कंपनियों को नोटिस जारी करने के भी ईडी को निर्देश दिए हैं। सुनील अग्रवाल की दो और सूर्यकांत तिवारी की एक कंपनी बताई गई है । बता दें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर शनिवार को भी सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को निलंबित आइएएस रानू साहू को, 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद फिर से 18 अगस्त न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण ईडी के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे। दोबारा सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने जमानत याचिका का विरोध किया ।उनका कहना है कि रानू कोल घोटाले के अहम किरदारों में से एक है रिहा होने पर सबूतो को प्रभावित कर सकती हैं,इसलिए बेल दिया जाना उचित न होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजपूत ने रानू की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट पहले ही 18 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी है । ईडी ने ताजा डीएमएफ घोटाले में रानू साहू से पूछताछ और बयान रिकार्ड करने कोर्ट में आवेदन दिया। ईडी रानू से जेल में ही बयान लेना चाहती है। रानू के वकील फैजल रिजवी ने इस पर आपत्ति की। और इस पर बहस, जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 11 अगस्त का दिन तय किया । इस बीच कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया, संदीप नायक को छोड़ शेष सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इन सभी को खिलाफ दायर प्रासिक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है। मामले में अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।