• सीएमओ के एकल हस्ताक्षर से होगा भुगतान
मुंगेली। भूपेश सरकार के जाने के बाद मूँगेली नगर पालिका के अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी जो अपने निजी कारणों से अवकाश ले लिया था जिसके बाद मूँगेली सीएमओ ने कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह को बनाया मगर अब सरकार बदलने के बाद आज शासन स्तर से विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार को हटाते हुए एकल अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रदत्त किए जाने का आदेश जारी हुआ है। अवर सचिव ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 324 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 90 (2) (दो) के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका मुंगेली को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को निलंबित करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली को एकल हस्ताक्षर से धनादेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।