छत्तीसगढ़ : अपहृत बालक के लिए 5 लाख मांगने वाले को उम्र कैद की सजा

5 वर्षीय बालक को अपहरण कर फिरौती के लिए 5 लाख रुपये मांगने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा, बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कैथा की घटना

बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कैथा के 5 वर्षीय बालक को अपहरण कर फिरौती के लिए 5 लाख रुपये मांगने वाले आरोपी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार ने सिद्धदोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दे कि 25 जनवरी 2019 की सुबह ग्राम कैथा के एक 5 वर्षीय बालक स्कूल वैन में ग्राम पवनी स्कूल जाने के लिए निकला था, तभी वैन के चालक को आरोपी के द्वारा फोन करके आवाज बदलते अपहृत बालक का दादा बोल रहा हूं कहते हुए बालक को रास्ते में ग्राम पचरी एटीएम के पास उतारने को बोलकर उसी स्थान से बालक को अपहरण कर बालक के पिता से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। उक्त सूचना थाना बिलाईगढ तात्कालिक थाना प्रभारी महेश ध्रुव को मिलने पर उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टीम ततैयार की गई। थाना बिलाईगढ के एएसआई ओम साहू और उपलब्ध बल के साथ प्रार्थी को लेकर तत्काल घटनास्थल पहुंच कर घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्रित कर करते हुऐ सूचना मिला की एक लड़का जो मुंह में गमछा बांधा हुआ है और अपने बाइक में एक स्कूली बच्चे को बैठा कर गोरबा, ताला गांव की तरफ जा रहे हैं। CCTV को देखने और हुलिया मिलान करने पर ग्राम कैथा का ही दुर्गेश साहू से हुलिया मिलान होना पाया गया। उस दौरान आरोपी दुर्गेश साहू का मोबाइल नंबर बंद था तथा घटना में एक अन्य नंबर का उपयोग कर रहा था, पुलिस आरोपी दुर्गेश साहू का लोकेशन लेते हुए आगे बढ़े साथ ही उस रूट का सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर आरोपी दुर्गेश साहू के द्वारा बालक को बिर्रा और डभरा के शराब भट्टी के CCTV में दिखा था तथा आरोपी अपने आवाज को बदलते हुए बालक के पिता को कॉल कर 5 लाख की फिरौती की मांग कर रहा था। आरोपी दुर्गेश साहू को ग्राम सपोस , डभरा जांजगीर के पास ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया, साथ ही अपहृत बालक को बरामद किया गया था।

जिसके बाद आरोपी दुर्गेश साहू गिरफ्तारी दिनांक से सजा के निर्णय दिनांक तक करीबन 2 साल 7 माह 9 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, जिस पर दिनांक 3 /9/ 2021 को न्यायधीश ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाज़ार के द्वारा आरोपी दुर्गेश साहू को उक्त मामलों में सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *