रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर निर्देश जारी किया है। GAD की तरफ से जारी निर्देश में कहा है गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, जो अभी तक प्रभावी है।
जीएडी ने स्पषट किया है कि कई जगहों से ये शिकायत आ रही है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को एक माह के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से शासकीय सेवक के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जीएडी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो निर्देश पूर्व में जारी है, उसका कड़ाई से पालन करें।