MP में माब लिंचिंग से पीड़ित लोगों को सरकार देगी मुआवजा, जनहानि पर आश्रित को मिलेंगे दस लाख रुपये

राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों का मासिक मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है।. एक अन्य निर्णय में सरकार ने अतिथि शिक्षकों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुना वृद्धि को स्वीकृति दे दी।

भोपाल । मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने माब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को शनिवार को स्वीकृति दी। इसमें पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता सहित अन्य आधार पर हानि पहुंचने पर प्रतिकर राशि दी जाएगी। इसमें जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रित को न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख, सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म के मामले में अधिकतम सात लाख, शरीर के किसी अंग की हानि से स्थायी निशक्तता होने पर दो से पांच लाख, मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो, एक से दो लाख, जलने से पीड़ित को दो लाख से आठ लाख और एसिड हमले के पीड़ित को तीन लाख से आठ लाख रुपये प्रतिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों का मासिक मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में सरकार ने अतिथि शिक्षकों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुना वृद्धि को स्वीकृति दे दी।

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