रांची/ झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थीं। शुक्रवार सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सोरेन PMLA एक्ट के तहत जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।
PMLA एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत की 2 शर्ते हैं:
1. यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो कि आरोपी ने कथित अपराध किया है।
2. दूसरी शर्त है कि जमानत पर रहने के दौरान उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।
कोर्ट ने कहा कि सोरेन उन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए अदालत इन्हें नियमित जमानत दे रही है।
कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गईं। हेमंत को इस मामले में 31 जनवरी की रात ED ने गिरफ्तार किया था।