अनुकम्पा नियुक्ति मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में कार्यरत पिता के मृत्यु के बाद पुत्र अनुकंपा नियुक्ति व सेवा अवधि की राशि लेने भटकता रहा मगर बैंक प्रबंधन ने मृत परिवार के साथ न्याय नहीं किया जिससे क्षुब्ध पुत्र ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई जिसमें बैंक के अधिकारियों को हाई कोर्ट ने समय सीमा पर जवाब पेश करने तलब किया है।

मामले में संतोष सिन्हा, जिनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बागबाहरा एवं उसके बाद
रायपुर में कार्यालय परिचर के पद पर पदस्थ थे जिनकी मृत्यु अप्रेल 2019 को हुई थीI मृत्यु के बाद संतोष सिन्हा ने अपने पिता के बदले अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना बैंक से की थीI जिसमें संतोष सिन्हा का वर्ष 2021 में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार होने के बाद भी सेवा में नही रखा गया I लगातार पत्राचार एवं संपर्क करने पर बैंक द्वारा उन्हें बताया गया कि कार्यालय परिचर का पर स्वीकृत नहीं होने के कारण उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जाना बतायाI इसके अलावा अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को एक मुश्त मिलने वाली राशि भी नहीं प्रदान की गयी हैI

बैंक नें कई अन्य उम्मीदवारों को दूसरे पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया गया है और मौखिक तौर पर बैंक द्वारा संतोष को ग्रेजुएशन उपरान्त अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का हवाला दिया जाता रहा है I संतोष ने वर्ष 2022 को बारहवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज में दाखिला भी लिया गयाI जब संतोष नें बैंक को पत्र लिखकर अपनी आर्थिक परेशानी और ग्रेजुएशन में समय लगने की बात बताई जिसके जवाब में बैंक नें संतोष को 01/04/2024 तक स्नातक की पढाई पूर्ण कर उससे सम्बंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की शर्त रख दीI जिससे व्यथित होकर संतोष सिन्हा ने अपने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई माननीय जस्टिस पी.पी. साहू के कोर्ट में हुई I याचिका कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनादि शर्मा द्वारा तर्क दिया गया कि ग्रेजुएशन कि पढाई को दिए गए अवधि में पूरा कर पाना याचिकर्ता के लिए संभव नहीं हैI अनादि शर्मा द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में लिपिक संवर्ग और उप कर्मचारी संवर्ग पदों में अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया दिया जाना संभव है I दिवंगत सेवक के परिवार को एक मुश्त राशि नहीं देना और ना ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ देना, अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों के विपरीत है I उपरोक्त तर्कों और अन्य तर्कों के आधार पर माननीय हाई कोर्ट नें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक रायपुर, और शाखा प्रबंधक, बागबाहरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैI

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