हाईकोर्ट की सख्ती: जज ने कहा समय बर्बाद मत कीजिये….15 दिनों मे याज्ञवल्क्य मिश्रा को 5 लाख का जुर्माना भरने का दिया आदेश…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जगत विजन के एडिटर-इन-चीफ मनीशंकर पांडे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाले याज्ञवल्क्य मिश्रा पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने इस याचिका को निराधार बताते हुए मिश्रा को 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया।
साल 2018 में राष्ट्रीय जगत विजन पत्रिका में याज्ञवल्क्य मिश्रा के आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

इसके बाद मिश्रा ने संपादकों और ब्यूरो चीफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर अंबिकापुर थाने में 28 जून 2018 को धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500, 501, 503 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि मिश्रा खुद आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

साथ ही अदालत ने वकील को क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने को कहते हुए मामले मे कोर्ट के समय को बर्बाद करने को लेकर तल्ख टिप्पणी भी l

हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत याज्ञवल्क्य मिश्रा पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया और उसे 15 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *