होली त्यौहार में बछड़े को क्रूरता पूर्वक मारने वाले आरोपियों को मुंगेली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।




थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 10 एवं पशुक्रूरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी किया। सिटी कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निर्दयता पूर्वक वध कर सिर धड़ से अलग करने की सूचना सूचक मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव, निवासी खैरवार (बैरागी), थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली (बजरंग दल) एवं संगठन से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त अवस्था में पाया गया।
सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 10 एवं पशुक्रूरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल ने उक्त कृत्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए रवाना किया गया।
विवेचना के दौरान अनेक सीसीटीवी कैमरों एवं सायबर सेल की सहायता से तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। मुखबिर की सूचना एवं पूछताछ के आधार पर 08 आरोपियों की इस अपराध में संलिप्तता पाई गई, जिन्हें पुलिस टीम ने तकनीकी माध्यम से अलग-अलग स्थानों से घेराबंदी कर हिरासत में लिया।
आरोपीगण:
- बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर, उम्र 42 वर्ष, निवासी हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली।
- जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम करहुल, पुलिस सहायता केंद्र लिमतरा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार।
- प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास, उम्र 50 वर्ष, निवासी गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार।
- प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह, उम्र 50 वर्ष, निवासी गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार।
- सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु, उम्र 40 वर्ष, निवासी हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली।
- मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर, उम्र 31 वर्ष, निवासी रामाकापा।
- मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर, उम्र 40 वर्ष, निवासी रामाकापा।
- अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे, उम्र 50 वर्ष, निवासी रामाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली।
पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मारकर उसका मांस उपभोग एवं विक्रय करने की बात स्वीकार की। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।