छत्तीसगढ़: 6 सितंबर से हाईकोर्ट में ऑफलाइन सुनवाई, कोविड नियमों को न मानने वालों पर लगाई जाएगी पेनाल्टी

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट में 6 सितंबर से ऑफलाइन सुनवाई शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने हस्ताक्षर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों पर पेनाल्टी समेत भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी।

बता दें कोरोना काल के बाद लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट में एक बार फिर ऑफलाइन सुनवाई शुरू होने जा रही है। अब पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे।

आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करना होगा। जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों पर भविष्य में कोर्ट परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है।

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