बिलासपुर/ रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर मेयर एजाज ढेबर की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वहीं, बिलासपुर नगर निगम में वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक शैलेष पांडेय की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने पूर्व महाधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने वार्डों के परिसीमन के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी है।
याचिका में कहा है कि राज्य शासन ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है। 2014 और 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को प्रदेश भर के निकायों में पूरी की गई थी। इसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया भी सम्पन्न कराया गया था।
राजनीतिक लाभ के लिए नियमों को दरकिनार कर किया परिसीमन
याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सत्ताधारी दल राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन की राजनीति कर रही है। परिसीमन के बहाने बीते निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा पराजित हो गई थी, उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है।
यह भी आरोप है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद वार्ड परिसीमन के लिए राज्य शासन ने दावा आपत्ति पर विचार किए बिना ही अधिसूचना जारी कर दी है। याचिका के अनुसार वार्डों का नए सिरे से परिसीमन के कारण यहां रहने वाले लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी।
उनका एड्रेस बदल जाएगा और उचित मूल्य की दुकानें भी बदल जाएंगी। एक बार जब पता बदलता है तो कई स्तर पर उसे सुधार कराने की जरुरत पड़ती है। आधार कार्ड, पेन कार्ड और बैंक अकाउंट सहित अन्य रिकार्ड में लोगों को पता बदलना होगा। पोस्टल एड्रेस बदलने से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने राज्य शासन और नगर निगम रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
पूर्व विधायक पांडेय की याचिका पर सुनवाई आज
बिलासपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को चुनौती देते हुए पूर्व विधायक शैलेष पांडेय और शहर कांग्रेस कमेटी के चार ब्लॉक अध्यक्षों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य शासन से अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने संशोधित याचिका लगाई है।
इसमें दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना ही अधिसूचना जारी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा है कि नगर निगम के वार्डों में बदलाव किए बिना ही परिसीमन किया जा रहा है, जो अवैधानिक है। बताया जा रहा है कि इस मामले की गुरुवार को सुनवाई हो सकती है।