भ्रष्टाचार के दोषी पटवारी को 5 साल की सजा और 4 लाख का जुर्माना

बिलासपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने निलंबित पटवारी विनोद तंबोली को पांच साल कारावास तथा 4 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीबी की कार्रवाई के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद वह जमानत पर छूट गया था।

बता दें कि पटवारी के तिफरा स्थित मकान, बैंक लॉकर और अन्य ठिकानों पर छापा मारकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने 29 और 30 सितंबर 2014 को छापा मारकर 6 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जब्त की थी। उसके पास से 20 लाख रुपये नगद, बैंकों में जमा 16 लाख रुपये, 14 एकड़ फार्म हाउस, स्विफ्ट कार, सोने चांदी के आभूषण आदि बरामद किए गए थे।

अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और तथ्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 17 फरवरी को उसे सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।

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